पुलिस ने हिरासत में लिया? भारत में आपके अधिकार
अस्वीकरण: यह कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं, और अभी किसी अधिवक्ता द्वारा इसकी समीक्षा नहीं हुई है। अपनी स्थिति के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।
संक्षिप्त उत्तर
पुलिस हिरासत में लेने पर आपको कारण जानने, वकील से संपर्क करने और किसी रिश्तेदार या मित्र को सूचित करवाने का अधिकार है। आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए या छोड़ा जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इससे अधिक रखे जाने पर परिवार हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर सकता है।
हिरासत, निवारक गिरफ्तारी या गिरफ्तारी?
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हिरासत या "उठा लेना": पुलिस आपको अस्थायी रूप से रोकती है, जैसे प्रदर्शन स्थल से हटाने के लिए। आपको उसी दिन छोड़ा जाना चाहिए या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।
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निवारक गिरफ्तारी (BNSS धारा 170, पहले CrPC धारा 151): संज्ञेय अपराध रोकने के लिए गिरफ्तारी। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश या किसी अन्य कानून के बिना 24 घंटे से अधिक नहीं रखा जा सकता।
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पुलिस निर्देश न मानने पर हटाना (BNSS धारा 172): वैध निर्देशों का विरोध करने वालों को पुलिस रोक सकती है। मामूली मामलों में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना या छोड़ना होगा।
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किसी अपराध में गिरफ्तारी: किसी विशेष मामले या FIR के संबंध में गिरफ्तारी। नीचे दिए सभी अधिकार लागू होते हैं।
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निवारक निरोध कानून (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम): सरकारी आदेश से लंबी हिरासत की अनुमति। अलग नियम लागू होते हैं; तुरंत वकील से संपर्क करें।
सीधे पूछें: "क्या मुझे हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है? किस धारा के तहत?"
हिरासत में आपके अधिकार
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कारण: आपको बताया जाना चाहिए कि आपको क्यों रखा गया है (अनुच्छेद 22(1); BNSS धारा 47)।
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जमानती अपराध में जमानत: अगर अपराध जमानती है, तो पुलिस को बताना होगा कि आप जमानत पर छूट सकते हैं (BNSS धारा 47)।
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पहचान और गिरफ्तारी ज्ञापन: अधिकारियों के नाम-पट्ट दिखने चाहिए। तारीख और समय के साथ गिरफ्तारी ज्ञापन बने, जिस पर एक गवाह और आपके हस्ताक्षर हों (BNSS धारा 36; डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)।
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सूचना: पुलिस को आपकी पसंद के रिश्तेदार या मित्र को गिरफ्तारी और रखे जाने के स्थान की जानकारी देनी होगी (BNSS धारा 48)।
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वकील: पूछताछ के दौरान आप अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल सकते हैं, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं (BNSS धारा 38)। वकील का खर्च न उठा पाने पर मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध है।
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24 घंटे का नियम: यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना (अनुच्छेद 22(2); BNSS धारा 58)।
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चिकित्सा जांच: आप डॉक्टर से चिकित्सा जांच की मांग कर सकते हैं (BNSS धारा 53)।
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महिलाएं: महिला की गिरफ्तारी महिला अधिकारी द्वारा या उसकी उपस्थिति में हो, और सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच नहीं, सिवाय असाधारण परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से (BNSS धारा 43(5))।
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यातना या ज़बरदस्ती इकबालिया बयान नहीं: पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान आपके विरुद्ध सबूत के रूप में मान्य नहीं है।
पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या करें?
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शांत रहें। हिरासत गलत लगे तब भी शारीरिक विरोध न करें।
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पूछें: "क्या मुझे हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है? किस आधार पर? कौन सा थाना?"
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अधिकारी का नाम पूछें और हो सके तो बैज या वाहन नंबर नोट करें।
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परिवार को सूचित करने और वकील को फोन करने की मांग करें।
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हस्ताक्षर से पहले हर दस्तावेज़ पढ़ें। खाली कागज़ पर हस्ताक्षर न करें। गिरफ्तारी ज्ञापन की प्रति मांगें।
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आप ऐसे सवालों के जवाब देने से इनकार कर सकते हैं जो आपको दोषी ठहरा सकते हैं (अनुच्छेद 20(3))।
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चोट या तबीयत खराब होने पर चिकित्सा जांच मांगें और सुनिश्चित करें कि यह दर्ज हो।
परिवार और मित्र क्या करें
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पता करें व्यक्ति कहां है। स्थानीय थाने या ज़िला पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर पूछें। डी.के. बसु दिशानिर्देशों के अनुसार पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना नियंत्रण कक्ष को देनी होती है।
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अधिवक्ता या मुफ्त कानूनी सहायता से संपर्क करें (NALSA हेल्पलाइन 15100, या ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण)।
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समय नोट करें जब व्यक्ति को उठाया गया। यहीं से 24 घंटे की गिनती शुरू होती है।
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पहचान पत्र लेकर थाने जाएं। गिरफ्तारी ज्ञापन और गिरफ्तारी के कारण दिखाने को कहें।
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जमानती अपराध में थाने पर ही जमानत पर रिहाई मांगें (BNSS धारा 478, पहले CrPC धारा 436)।
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गैर-जमानती अपराध में अधिवक्ता मजिस्ट्रेट के सामने पेशी पर जमानत आवेदन दे सकते हैं (BNSS धारा 480, पहले CrPC धारा 437)।
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24 घंटे से अधिक बिना पेशी के रखे जाने पर, या पुलिस द्वारा व्यक्ति को अपने पास होने से इनकार करने पर, हाई कोर्ट (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर करें। अदालतें इन्हें तत्काल सुनती हैं।
अधिकारों का उल्लंघन होने पर
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पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त को लिखित शिकायत दें।
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पेशी के समय मजिस्ट्रेट से शिकायत करें।
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राज्य या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण से संपर्क करें।
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अवैध हिरासत के लिए हाई कोर्ट मुआवज़े का आदेश दे सकता है।
हेल्पलाइन
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आपातकाल: 112
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मुफ्त कानूनी सहायता (NALSA): 15100
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या करें?
शांत रहें और शारीरिक विरोध न करें। पूछें कि हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, किस आधार पर और कौन सा थाना है। परिवार को सूचित करने और अधिवक्ता से संपर्क करने की मांग करें। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए NALSA 15100 से संपर्क करें।
पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना कितनी देर रख सकती है? अदालत तक यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं (अनुच्छेद 22(2); BNSS धारा 58)।
CrPC की धारा 151 अब क्या कहलाती है? पुरानी CrPC धारा 151 की निवारक गिरफ्तारी अब BNSS धारा 170 है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इसके तहत हिरासत 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती।
क्या पुलिस मेरे परिवार को मेरा पता बताने से मना कर सकती है? नहीं। पुलिस को किसी रिश्तेदार या मित्र को गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान की सूचना देनी होगी (BNSS धारा 48)।
क्या पुलिस हिरासत में वकील से बात कर सकता हूं? हां। पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल सकते हैं, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं (BNSS धारा 38)। NALSA (15100) से मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है।
क्या पुलिस के सवालों का जवाब देना ज़रूरी है? आपको अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 20(3))।
किसी को पुलिस हिरासत से कैसे छुड़ाएं? जमानती अपराध में थाने पर जमानत मांगें। गैर-जमानती में मजिस्ट्रेट के सामने जमानत आवेदन दें। 24 घंटे से अधिक अवैध हिरासत पर हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर करें।
अगर पुलिस कहे कि व्यक्ति उनके पास नहीं है? उठाए जाने का हर विवरण नोट करें और तुरंत अधिवक्ता से संपर्क करें। हेबियस कॉर्पस याचिका से पुलिस को व्यक्ति को अदालत में पेश करना पड़ता है।
अस्वीकरण: यह कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं, और अभी किसी अधिवक्ता द्वारा इसकी समीक्षा नहीं हुई है। अपनी स्थिति के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।
हिरासत में हैं या नोटिस मिला है?
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