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    भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान आपके अधिकार (2026)

    अंतिम अद्यतन: 10 अक्टूबर 2026 — उपलब्ध मसौदा, कानूनी समीक्षा की तारीख नहीं

    संक्षिप्त उत्तर

    हर नागरिक को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के विरोध प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। पुलिस प्रदर्शन के समय, स्थान और तरीके को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण असहमति पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकती। अपराध रोकने के लिए हिरासत में लिए जाने पर, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना आम तौर पर 24 घंटे से अधिक नहीं रखा जा सकता।

    विरोध प्रदर्शन का आपका अधिकार

    • अनुच्छेद 19(1)(क) आपकी वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिसमें नारे, तख्तियां और भाषण शामिल हैं।

    • अनुच्छेद 19(1)(ख) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने के अधिकार की रक्षा करता है।

    • इन अधिकारों पर के वल युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, जैसे लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता, शिष्टाचार या सदाचार के हित में (अनुच्छेद 19(2) और 19(3))।

    • सुप्रीम कोर्ट ने मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) में कहा कि जंतर मंतर जैसी जगहों पर प्रदर्शन पर पूरी रोक नहीं लगाई जा सकती, हालांकि पुलिस उन्हें नियंत्रित कर सकती है।

    • सीमाएं भी हैं। अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020, शाहीन बाग) में कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर अनिश्चित काल तक कब्ज़ा नहीं किया जा सकता और प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर होने चाहिए।

    पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं

    पुलिस कर सकती है:

    • आपके शहर के नियमों के अनुसार पूर्व सूचना या अनुमति मांगना (दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति ज़रूरी है)।

    • स्थान, समय, मार्ग और भीड़ की संख्या तय करना।

    • मजिस्ट्रेट द्वारा जारी BNSS धारा 163 (पहले CrPC धारा 144) के निषेधाज्ञा आदेश को लागू करना।

    • विधिविरुद्ध जमाव को तितर-बितर होने का आदेश देना (BNSS धारा 148)। पांच या अधिक लोगों का जमाव तब

    • विधिविरुद्ध होता है जब उसका सामान्य उद्देश्य अपराध करना या बल प्रयोग करना हो (BNS धारा 189)।

    • संज्ञेय अपराध रोकने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना (BNSS धारा 170)।

    पुलिस नहीं कर सकती:

    • कानूनी आदेश के बिना शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पूरी रोक लगाना।

    • कारण बताए बिना आपको हिरासत में लेना।

    • मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निवारक हिरासत में 24 घंटे से अधिक रखना (जब तक NSA जैसा कोई अन्य कानून लागू न हो)।

    • बिना किसी कानूनी आदेश के आपको घर में बंद रखना ("हाउस अरेस्ट")।

    • भीड़ हटाने के लिए आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करना।

    अगर आपको प्रदर्शन में जाने से रोका जाए

    1. शांत और विनम्र रहें। पूछें कि कौन अधिकारी रोक रहा है और क्यों।

    2. पूछें कि किस कानून या आदेश के तहत रोका जा रहा है। किसी भी लिखित आदेश या नोटिस की प्रति मांगें।

    3. अगर वे धारा 163 के आदेश की बात करें, तो उसका विवरण नोट करें। यह के वल उसी क्षेत्र और अवधि में लागू होता है जो उसमें लिखी है।

    4. समय, स्थान, अधिकारियों के नाम और थाने का नाम नोट करें।

    5. तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति और अपने वकील को सूचित करें।

    6. रोक गलत लगे तब भी शारीरिक विरोध न करें। बाद में वकील के माध्यम से उसे चुनौती दें।

    अगर प्रदर्शन से पहले पुलिस नोटिस मिले

    • नोटिस गिरफ्तारी नहीं है। उसे ध्यान से पढ़ें और देखें कि किस धारा के तहत जारी हुआ है।

    • आम नोटिस: BNSS धारा 168 (अपराध रोकने हेतु पुलिस कार्रवाई), BNSS धारा 126 (शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के माध्यम से) और BNSS धारा 35 (पुलिस के समक्ष उपस्थित होने हेतु)।

    • आप किसी अधिवक्ता के माध्यम से लिखित जवाब दे सकते हैं कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं।

    • नोटिस और अपने जवाब की प्रति संभाल कर रखें।

    अगर हिरासत में लिया जाए या गिरफ्तार किया जाए

    आपके मुख्य अधिकार:

    • गिरफ्तारी या हिरासत के कारण जानने का अधिकार (अनुच्छेद 22(1); BNSS धारा 47)।

    • अधिकारी अपनी पहचान बताएं, और गिरफ्तारी ज्ञापन बने जिस पर एक गवाह और आपके हस्ताक्षर हों (BNSS धारा 36; डी.के . बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)।

    • आपकी गिरफ्तारी और रखे जाने के स्थान की जानकारी किसी रिश्तेदार या मित्र को दी जाए (BNSS धारा 48)।

    • पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने का अधिकार (BNSS धारा 38)।

    • यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना (अनुच्छेद 22(2); BNSS धारा 58)।

    • अनुरोध पर चिकित्सा जांच (BNSS धारा 53)।

    • महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिवाय असाधारण परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से, और के वल महिला अधिकारी द्वारा (BNSS धारा 43(5))।

    क्या करें:

    1. विरोध न करें। स्पष्ट पूछें: "क्या मुझे गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा रहा है? किस आधार पर?"

    2. पूछें कि किस थाने ले जाया जा रहा है, और पास खड़े किसी व्यक्ति से उसे नोट करने को कहें।

    3. अपने वकील या परिवार को फोन करने की मांग करें।

    4. किसी खाली कागज़ या बिना पढ़े बयान पर हस्ताक्षर न करें।

    5. 24 घंटे से अधिक रखे जाने पर परिवार या वकील हाई कोर्ट (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर कर सकते हैं।

    जाने से पहले: चेकलिस्ट

    • किसी अधिवक्ता का फोन नंबर हाथ पर लिखें

    • वैध पहचान पत्र और चार्ज फोन साथ रखें

    • अपनी योजना और लाइव लोके शन 2–3 भरोसेमंद लोगों से साझा करें

    • देखें कि प्रदर्शन को पुलिस अनुमति है या नहीं, और धारा 163 का आदेश लागू है या नहीं

    • NALSA मुफ्त कानूनी सहायता नंबर सेव करें: 15100

    • पानी और ज़रूरी दवाइयां साथ रखें

    रिकॉर्डिंग और सबूत

    • सार्वजनिक स्थान पर पुलिस को रिकॉर्ड करना आम तौर पर अनुमत है, बशर्ते आप उनके काम में बाधा न डालें।

    • मूल, बिना एडिट किए वीडियो रखें और जल्दी बैकअप लें।

    • जहां संभव हो, नाम, बैज नंबर और वाहन नंबर नोट करें।

    • अदालत में वीडियो और स्क्रीनशॉट के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 63 (पहले साक्ष्य अधिनियम धारा 65B) के तहत प्रमाणपत्र चाहिए।

    कानून के दायरे में रहें

    अनुच्छेद 19 का संरक्षण के वल शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के प्रदर्शन पर लागू होता है। हिंसा, संपत्ति को नुकसान, सड़कों को अनिश्चित काल तक रोकना या वैध आदेश की अवहेलना से गिरफ्तारी हो सकती है और आपकी कानूनी स्थिति कमज़ोर होती है।

    हेल्पलाइन

    • आपातकाल: 112

    • मुफ्त कानूनी सहायता (NALSA): 15100

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

    क्या भारत में विरोध प्रदर्शन करना कानूनी है? हां। अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(1)(ख) शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के प्रदर्शन की रक्षा करते हैं। पुलिस समय, स्थान और तरीके पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है, पर पूरी रोक नहीं।

    क्या प्रदर्शन के लिए पुलिस अनुमति चाहिए? यह शहर और स्थान पर निर्भर है। कई शहरों में पूर्व सूचना या अनुमति ज़रूरी है; दिल्ली में जंतर मंतर के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति चाहिए।

    क्या पुलिस मुझे प्रदर्शन में जाने से रोक सकती है? के वल कानूनी आधार पर, जैसे BNSS धारा 163 का निषेधाज्ञा आदेश या BNSS धारा 170 के तहत निवारक हिरासत। कारण और लिखित आदेश मांगें।

    प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस कितनी देर हिरासत में रख सकती है? BNSS धारा 170 के तहत निवारक हिरासत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती, जब तक NSA जैसा कोई अन्य कानून लागू न हो।

    धारा 144 अब क्या कहलाती है? पुरानी CrPC की धारा 144 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है।

    क्या मैं प्रदर्शन में पुलिस को रिकॉर्ड कर सकता हूं? सार्वजनिक स्थान पर, बाधा डाले बिना, आम तौर पर हां। मूल फाइलें संभाल कर रखें।

    अगर किसी मित्र को हिरासत में लेकर छोड़ा न जाए तो क्या करें? पता करें उन्हें कहां ले जाया गया और वकील से संपर्क करें। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न किए जाने पर हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर करें।

    हिरासत में हैं या नोटिस मिला है?

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